सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नही छाप सकते मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की फोटो
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार एक ही विज्ञापन मे मुख्यमंत्री के साथ किसी और मन्त्री की फोटो नही छापी जा सकती, यही कारण है की जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी होने वाले विज्ञापनों मे मंत्रियों की फोटो नही छापी जाती। हा यदि कोई विभाग अपने द्वारा बिज्ञापन जारी करे तो वे चाहे तो विभागीय मन्त्री की फोटोयुक्त विज्ञापन छाप सकते हैं। बसर्ते विज्ञपान मे विभागीय मन्त्री की ही फोटो छपेगी मुख्यमंत्री की नही छाप सकते हैं। यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है । जिसके कारण जनसम्पर्क विभाग मंत्रियों की फोटोयुक्त विज्ञापन जारी नही करता ।
यदि अन्य विभाग चाहे तो योजनाओं के प्राचार प्रसार मे अपने विभागीय मन्त्री की फोतो युक्त विज्ञापन सम्वाद के माधयम से जारी कर सकते हैं। जिनसे उनके बिभाग की योजनाओं का प्रचार किया जा सकता है। इसमे सम्वाद के द्वारा कोई रोक नही लागाई जा सकती है । जन्सपर्क विभाग सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन अनुसार विज्ञापन जारी करते आ रहा है।आयुक्त जन्सपर्क तारन सिन्हा नियमों को गम्भीरता से पालन करने वाले अफसर माने जाते हैं। पुर्व की सरकार मे इस विषय पर कोर्ट की अवहेलना का भी आरोप लगने की भी खबर है।